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22/03/2016
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10/03/2016
पेंशन के लिए जमा होगा ईपीएफ का अधिक पैसा!
नई दिल्ली। ईपीएफ टैक्स पर भले ही सरकार ने यू-टर्न ले लिया हो, लेकिन केंद्र सरकार ने पेंशंड सोसायटी बनाने का इरादा अभी नहीं छोड़ा है। एक अधिकारी की मानें तो सरकार एम्पलॉयर्स के लिए यह अनिवार्य करना चाहती है कि वे कर्मचारियों की रिटायरमेंट सेविंग्स में अपने योगदान का अधिकांश हिस्सा एम्पलॉई पेंशन स्कीम में डालें, न कि ईपीएफ में।
इसे ऐसे समझें
वर्तमान में प्राइवेट सेक्टर एम्पलॉयर्स को प्रोविडेंट फंड में एम्पलॉयर के कॉन्ट्रीब्यूशन के बराबर हिस्सा डालना होता है। जहां कर्मचारी का पूरा हिस्सा पीएफ में जाता है, वहीं एम्पलॉयर का 8.33 प्रतिशत हिस्सा एंम्पलॉई पेंशन स्कीम में जाता है और बाकी का हिस्सा पीएफ में जुड़ता है। पेंशन स्कीम में जाने वाला हिस्सा अधिकतम 1250 रुपए हो सकता है। इस नियम में बदलाव से एंप्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन का ज्यादातर हिस्सा पेंशन स्कीम में जाएगा और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि पीएफ अकाउंट में कम हिस्सा ही जाए, जिसे बिना टैक्स भरे निकाला जा सकता है। इस कदम से ईपीएफ और जनरल प्रोविडेंट फंड बराबरी पर आ जाएंगे।
सरकार को मिलेगी मदद
सरकार के इस आइडिया का टैक्स एक्सपर्ट्स ने स्वागत किया है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि एम्पलॉयर्स से ईपीएस में कॉन्ट्रीब्यूशन कराना अच्छा फैसला है और इससे सरका को पेंशंड सोसायटी का लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलेगी। एक वरिष्ठ सरकारी ऑफिसर ने बताया इस प्रपोजल को पिछले सप्ताह पीएमओ में हाई लेवल मीटिंग में चर्चा हुई थी। उन्होंने कहा कि यह बेहतर तरीका है, क्योंकि इससे टैक्स छूट का फायदा लेने के मकसद से लोगों में पीएफ अकाउंट में मोटी रकम डालने से मोहभंग होगा।
10/03/2016
ट्राई ने कॉल ड्रॉप मुआवजा रिपोर्ट के लिए तिथि बढ़ाई -
नई दिल्ली। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार कंपनियों के लिए कॉल ड्रॉप मुआवजा अनुपालन रिपोर्ट जमा करने की तिथि बढ़ाकर 14 मार्च कर दी। यह जानकारी औद्योगिक सूत्रों से मिली। दूरसंचार सेवा कंपनियों ने सात मार्च को ट्राई से अनुरोध किया था कि वह कॉल ड्रॉप अनुपालन को सोमवार से लागू नहीं करे, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय इससे संबंधित मामले की 10 मार्च को सुनवाई करेगा।
सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) और एसोसिएशन ऑफ यूनिफाइड टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया (एयूएसपीआई) ने ट्राई को सात मार्च को भेजे गए अपने एक संयुक्त पत्र लिखा है कि कृपया इस बात पर गौर करें कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस मामले की आखिरी सुनवाई के लिए 10 मार्च की तिथि निर्धारित की है।
पत्र में आगे कहा गया कि इसे देखते हुए और मामले के अदालत में विचाराधीन होने के नाते हमारा अनुरोध है कि आप दो मार्च 2016 के अपने पत्र को प्रभावी न करें। ट्राई ने दूरसंचार कंपनियों को कॉल ड्रॉप मुआवजा की अनुपालन रिपोर्ट जमा करने के लिए सात मार्च तक की मोहलत दी थी।
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