District Administration Solan
02/05/2026
ई.वी.एम. व वी.वी.पैट. के भण्डारण कक्ष का निरीक्षण
अतिरिक्त उपायुक्त सोलन राहुल जैन ने आज नगर निगम सोलन के प्रांगण में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ई.वी.एम.) व वोटर वैरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (वी.वी.पैट.) के भण्डारण कक्ष का आंतरिक निरीक्षण किया।
इस अवसर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे।
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कंचन राणा, भारतीय जनता पार्टी के चन्द्र कांत शर्मा सोलन, सुनील ठाकुर, दिनेश शुक्ला, नगर निगम सोलन के संयुक्त आयुक्त चेतन चौहान, अधीक्षक कमला शर्मा, नगर निगम सोलन के एस.डी.ओ. गोपी सिंह इस अवसर पर उपस्थित थे।0.
पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय की ओर यातायात समय में बदलाव के आदेश
ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने जनहित में पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक की ओर यातायात समय निर्धारण के सम्बन्ध में आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार पुराना बस अड्डा से पुराना उपायुक्त कार्यालय चौक की ओर यातायात सांय 08.05 बजे से आरम्भ होगा। पूर्व में यह समय 08.15 बजे निर्धारित किया गया था।
अन्य सभी शर्ते 02 मार्च, 2026 को जारी आदेशों के अनुरूप यथावत रहेंगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं।
यह आदेश मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा 117, सड़क नियमन नियम, 1999 के नियम 15 तथा 17 एवं हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम, 1999 के नियम 184 तथा 196 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी किए गए हैं।0.
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत आवश्यक आदेश जारी
ज़िला दण्डाधिकारी सोलन मनमोहन शर्मा ने नगर निकाय एवं पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन के दृष्टिगत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत आवश्यक आदेश जारी किए हैं।
इन आदेशों के अनुसार ज़िला सोलन की परिधि में कोई भी व्यक्ति शस्त्र अधिनियम, 1959 की परिभाषा के अनुसार आग्नेय अस्त्र तथा गोला बारूद साथ लेकर नहीं चल सकेगा।
यह आदेश पुलिस, अर्द्ध सैनिक बल, सुरक्षा बल, ऑन ड्यूटी सरकारी एवं अर्द्ध सरकारी कर्मी, बैंकों के अधिकृत सुरक्षा कर्मी तथा वैध कारणों के साथ विशेष अनुमति प्राप्त अन्य व्यक्तियों पर लागू नहीं होंगे।
आदेशों में स्पष्ट किया गया है कि पुलिस अधीक्षक सोलन तथा पुलिस अधीक्षक बद्दी इन आदेशों की अक्षःरश अनुपालना सुनिश्चित बनाएंगे तथा उल्लंघन की स्थिति में विधि सम्मत कार्यवाही अमल में लाएंगे। आदेशों के उल्लंघन पर विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी।
यह आदेश तुरंत प्रभाव से लागू हो गए हैं तथा शहरी स्थानीय निकायों एवं पंचायती राज संस्थाओं की निर्वाचन प्रक्रिया पूर्ण होने अथवा दो माह की अवधि तक जो भी पहले हो, लागू रहेंगे।
यह आदेश स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन तथा जनहित में जारी किए गए हैं। 0.
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