Legality.
27/12/2021
तो चलो आपसे भी अदालत में मिलेंगे... बहुत हुआ निवेदन का खेल..
Churu का CBEO कार्यालय, जहां आप अगर कोई शिकायत या अपील भेजो तो आप कानून की अनुपालन की उम्मीद नहीं कर सकते है उल्टा आपके कागजात खुद यहां आकर सम्बंधित कर्मचारी नष्ट करवा देते हैं । आप शिकायत करो तो आआपके नम्बर ब्लॉक कर देते हैं और कॉल करो तो उठाया नहीं जाता है। व्हाट्सएप्प करो तो पढ़ लेंगे पर जवाब कुछ नहीं देंगे। कुछ भी भेजी गई हो डाक तो फाड़ के फेंक देते है ।
लेकिन अबकी बार मामला जरा उल्टा है, आपनें मुझे लिखकर दिया है कि आपके पास मेरे 2 वर्षों में भेजे गए कोई दस्तावेज है ही नहीं और गजब की बात है वो भी ई मेल से भेजे हुए और मेरे लिए उनको साबित करना बेहद आसान है।
अब किसने, किससे मिलके नष्ट किये यह बात एक तरफ है और उसपर आपको इत्तिला देने के बाद आपनें कुछ नहीं किया यह गैरकानूनी संरक्षण दूसरी बात है ।
कर्तव्य कर्तव्य के लिए! अगर कर्तव्य भूल जाते हो तो याद दिलाया जाता है लेकिन कर्तव्य की जानबूझकर अवहेलना की जाये तो कानून की नजर में आप गुनाहगार हो जाते हो ।
अपने मातहत कार्यरत लोक सेविका जो कि खुद लोकवित्त के गबन के लिए अदालत में गिरफ्तारी वारंट से तलब है को अपनी लोकसेवकीय कर्तव्यों के खिलाफ जाकर गैरकानूनी संरक्षण देने के लिए आप देश का कानून भूल गए तो आपको याद दिलाना लाजमी हो गया है।
खैर आपनें यह चुना है तो यही सही.... मगर इतना तो साफ है ,आपको कानून तो हर हाल में मानना ही होगा...
21/12/2021
मुख्य ब्लॉक शिक्षाधिकरी कार्यालय, चुरू(राज.) का अनोखा मामला : जिन जिन के गैरकानूनी कार्यों और राजकोष के गबन की शिकायत की गई उन्होंने मिलकर ई मेल भी डिलीट करवा दीं और सम्बंधित files भी नष्ट करवा दीं। जब आधिकारिक तौर पर उक्त कार्यालय नें यह मान लिया है तो CBEO श्री बजरंगलाल को अपने कार्यालय में किये गए अपराधों के बाबत मुक़द्दमा दर्ज करवाने को पत्र लिखा गया है और सूचना उच्च अधिकारीगण को भी दी गई है।
माननीय Supreme Court के आदेशानुसार जब मैंने उक्क्त अधिकारी को सूचना देदी तो अब मुक़द्दमा दर्ज करवाना उक्त अधिकारी की जिम्मेदारी है और अगर तुरन्त संज्ञान नहीं लिया गया तो यह भी अपने आप में विधिविरुद्ध संरक्षण हो सकता है।
खैर अब 3 दिन के इंतजार में, कार्यवाही नहीं हुई तो आगे के रास्ते खुले हुए ही हैं...
10/09/2021
09/09/2021
*
आदरणीय राव धनबीर साहब और Legalambit के साथियों श्री महावीर पारीक, श्री जुगल सिंगोदिया और जनाब बाबू खां की मेहनत फिर रंग लाई....
*सूचना के अधिकार के उल्लंघन का मामला....*
राजस्थान की कोटपूतली उपखंड अधिकारी नें पहले तो सूचना के अधिकार के आवेदन का जवाब नहीं दिया, फिर प्रथम अपीलीय अधिकारी के आदेश के बावजूद सूचनाएं नहीं दी,
श्री राव धनवीर सिंह जी ने इस बाबत प्रथम अपीलीय अधिकारी को शिकायत की, पुनः अपीलीय अधिकारी नें आदेश किया तब भी नहीं दी, प्रथम अपीलीय अधिकारी ने इसपर अपीलार्थी राव धनवीर साहब को अदालत में जाने को कहा,
नतीजा....
नीचे FIR में दिया है, सम्पूर्ण को हर्फ़ ब हर्फ़ पढ़ें
29/08/2021
कानून आपकी मनमर्जी से नहीं चलता साहब,
ये विभाग के दोषी विधिविरुद्ध संरक्षण के लिए कानून का मजाक बनाना आपके लिए कितना बड़ा सिरदर्द बनेगा यह आपको अभी अंदाज नहीं...
खैर देखते जाइये, समझते जाइये, खेलते जाइये...
या हम अपने हक़ की लड़ाई में जीतेंगे या आप हमें मिटायेंगे ,आजमाईश बस इतनी ही तो है ।
अब गेंद आपके विभाग के पाले में है फिर से और हमें इंतजार है इसकी मियाद के बाहर होने का...
27/08/2021
इनको गलतफहमी है कि कानून वैसा है जैसा ये अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं , खुद को खुदा समझ बैठे है शायद ...
प्रकरण क्रमांक-30.----
ना जवाब दिया , ना प्रथम अपील का निर्णय किया और ना आयोग के नोटिस के निर्देशों की पालना की
प्रकरण क्रमांक-31--....
ना जवाब दिया , ना प्रथम अपील का निर्णय किया और ना आयोग के नोटिस के निर्देशों की पालना की ... जो द्वितीय अपील के नोटिस के क्रम में भेजा उसमें खुद की कमीं की लिखित में संस्वीकृति है ... लेकिन सूचनाएं आज दिनांक तक भी नहीं दी हैं |
प्रकरण क्रमांक-32-ना जवाब दिया , ना प्रथम अपील का निर्णय किया और ना आयोग के नोटिस के निर्देशों की पालना
प्रकरण क्रमांक-33-.......
ना जवाब दिया , गिरीश रामचंद्द देशपांडे की नजीर का बेजा इस्तेमाल करते हुए प्रथम अपील का विधिविरुद्ध निर्णय किया और फिर आयोग के नोटिस के निर्देशों की पालना भी नहीं की
---आप सब लोकसेवक यह भूल गए कि अब तमाम मामलों में क्षेत्राधिकार जयपुर है और कानूनन केवल सूचना का अधिकार अधिनियम नहीं इस बाबत देश के अब और भी विधान इन प्रकरणों पर लागू होते हैं जिनको अपने हक के लिए बेहतरीन इस्तेमाल करने का हुनर हमें बेहतरीन तरीके से मालूम है |
आइये आपको हम अपने हिस्से का लोकतंत्र और कानून के बारे में सुनायेंगे...
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