Lalit Fulara
22/05/2026
उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को आरक्षण और सामाजिक गतिशीलता के मुद्दे पर सुनवाई के दौरान अहम टिप्पणियां कीं। पिछड़े वर्गों में क्रीमी लेयर को मिलने वाले आरक्षण लाभ से जुड़े मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सवाल किया कि जिन परिवारों ने शिक्षा और आर्थिक रूप से प्रगति कर ली है क्या उनके बच्चों को भी आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए? न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना और न्यायमूर्ति उज्जल भुइयां की पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही थी। सुनवाई के दौरान जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि अगर दोनों माता-पिता आईएएस अधिकारी हैं तो फिर उनके बच्चों को आरक्षण क्यों मिलना चाहिए?
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