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मनरेगा कार्यों में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर ग्राम पंचायत गुढ़ा आसन के सचिव निलंबित
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) अंतर्गत ग्राम पंचायत गुढ़ा आसन, जनपद पंचायत जौरा में संचालित निर्माण कार्यों एवं सामग्री मद में वित्तीय अनियमितता पाए जाने पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत मुरैना, श्री कमलेश कुमार भार्गव द्वारा ग्राम पंचायत सचिव श्री रामप्रकाश जाटव को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
प्राप्त शिकायत के परीक्षण एवं जांच के दौरान यह पाया गया कि ग्राम पंचायत गुढ़ा आसन में संचालित 34 प्रगतिरत कार्यों में से 10 कार्य ऐसे थे, जिनमें मजदूरी मद पर व्यय शून्य अथवा अत्यंत नगण्य दर्ज किया गया, जबकि सामग्री मद में लगभग 47.69 लाख रुपये के भुगतान एवं देयक मनरेगा पोर्टल पर दर्ज पाए गए। जांच में यह भी सामने आया कि इन कार्यों में कुल व्यय का लगभग 80 से 90 प्रतिशत हिस्सा सामग्री मद में दर्शाया गया, जबकि मजदूरी मद पर मात्र 0.026 लाख रुपये का व्यय अंकित किया गया था।
प्रकरण की विस्तृत जांच उपरांत शिकायत प्रथम दृष्टया सत्य पाई गई, जो मनरेगा के निर्धारित प्रावधानों के विपरीत होने के साथ-साथ वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आती है। इस संबंध में सचिव श्री रामप्रकाश जाटव को कारण बताओ सूचना पत्र जारी कर उनका पक्ष प्राप्त किया गया था, किंतु प्रस्तुत स्पष्टीकरण का परीक्षण करने पर जांच दल ने उसे असंतोषजनक माना।
प्रथम दृष्टया दोषी पाए जाने के आधार पर मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत द्वारा मध्यप्रदेश पंचायत सेवा (अनुशासन एवं अपील) नियम, 1999 के प्रावधानों के तहत सचिव श्री रामप्रकाश जाटव को तत्काल प्रभाव से निलंबित किए जाने के आदेश जारी किए गए हैं।
निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय जनपद पंचायत जौरा निर्धारित किया गया है तथा उन्हें प्रचलित नियमों के अनुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता रहेगी।
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