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01/04/2022
1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसीज कानून लागू, उल्लंघन करने पर होगी 7 साल की जेल
देश में अब क्रिप्टोकरेंसीज से लाभ लेना आसान नहीं होगा। अब इससे मिलने वाले प्रॉफिट पर टैक्स देना होगा। अगर किसी ने टैक्स से बचने की कोशिश की तो वे मुसीबत में पड़ सकते है। जी हां भारत में 1 अप्रैल से क्रिप्टोकरेंसीज की ट्रेडिंग से मिलने वाले लाभ पर टैक्स देना पड़ेगा। क्रिप्टो ट्रेडिंग पर 30 प्रतिशत के टैक्स के अलावा प्रत्येक क्रिप्टो ट्रांजेक्शन पर 1 प्रतिशत का टीडीएस भी लागू हो गया है। अगर कोई भी क्रिप्टो कानून का उल्लंघन करता है तो उसे 7 साल की जेल हो सकती है। साथ ही 200 प्रतिशत तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इस टेक्स के दायरे में वर्चुअल डिजिटल एसेट्स भी शामिल होंगे। ऐसी आंशका जताई जा रही है कि क्रिप्टो कानून लागू करने से इनवेस्टर्स बाहर हो सकते है।
एक ईमानदार पत्रकार को मिला ‘‘जेल’’ जाने का ईनाम
कहते हैं कि पत्रकार देश का चौथा स्तम्भ होता है और हो भी क्यों? ना एक पत्रकार ही तो हैं जो अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करता है और देश, समाज और समाज के लोगों को सच का आईना दिखाता है। फिर चाहें उस पत्रकार को जेल हो या फिर फांसी, वो फिर किसी चीज से नहीं डरता है। ऐसा ही एक वाक्य हुआ हैं अमर उजाला के बलिया पत्रकार दिग्विजय सिंह के साथ। इनका गुनाह सिर्फ इतना था कि इन्होंने समाज को सच्चाई दिखाने का काम किया और अपने पत्रकारिता का धर्म निभाया है। इन्होंने अपने अखबार के माध्यम से अपनी कलम की ताकत को दिखाते हुए पेपर लीक का खुलासा किया था। इसके साथ ही इनके दो साथी अजीत ओझा और मनोज गुप्ता को भी सरकार जेल भेज चुकी है।
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