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13/03/2020
आईटी रिटर्न से आधार-PAN लिंक तक, 31 मार्च से पहले निपटा लें ये जरूरी काम, वरना भरना पड़ेगा 10,000 तक का जुर्माना
फाइनेंशियल ईयर 2019-20 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले यह जरूरी है कि आप निवेश और इनकम टैक्स रिटर्न समेत अपने वित्तीय मामलों को निपटा लें।
फाइनेंशियल ईयर 2019-20 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले यह जरूरी है कि आप निवेश और इनकम टैक्स रिटर्न समेत अपने वित्तीय मामलों को निपटा लें। आइए जानते हैं, 31 मार्च की डेडलाइन से पहले किन कामों को निपटाना आपके लिए है जरूरी…
जुर्माने से है बचना तो 31 मार्च से पहले निपटा लें ये काम फाइनेंशियल ईयर 2019-20 खत्म होने में अब कुछ ही दिन बचे हैं। इससे पहले यह जरूरी है कि आप निवेश और इनकम टैक्स रिटर्न समेत अ....
11/03/2020
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08/11/2019
GST को लेकर आज से लागू हुआ ये नया नियम, कारोबारियों पर होगा सीधा असर
नई दिल्ली. केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Modi Government) ने इनकम टैक्स के बाद अब GST में DIN यानी डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को लागू कर दिया है. देश के बिजनेसमैन (Indian Businessman) के हितों की सुरक्षा के लिए ये कदम उठाया गया है. Central Board of Indirect Taxes (CBIC) के आदेश के मुताबिक, DIN का इस्तेमाल उन GST मामलों में होगा, जिनकी इन्क्वायरी चल रही है और उनमें अरेस्ट और सर्च वारंट जारी हो चुका है. CBIC के मुताबिक, 8 नवंबर के बाद जो भी कागज जारी होगा उस पर DIN देना जरूरी है.
अब क्या होगा- मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वित्त मंत्रालय की पहल के बाद इसे शुरू किया जा रहा है. अब विभाग से जारी हर नोटिस पर कंप्यूटर जेनरेटेड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (DIN) होगा. साथ ही, अब नए फैसले के तहत अब ये नंबर टैक्सपेयर्स को मिले वाले सभी डॉक्युमेंट पर भी जरूरी हो गया है. यह सिस्टम टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन में अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करेगी.
क्या होता है DIN - टैक्स डिपार्टमेंट अब जो नोटिस जारी करता है उसमें DIN कंप्यूटर जेनरेटेड डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर (Document identification number) होता है. अगर किसी भी नोटिस पर ये नंबर नहीं है तो वो वैलिड नहीं है.
बड़ी खबर! GST को लेकर आज से लागू हुआ ये नया नियम, कारोबारियों पर होगा सीधा असर केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार (Narendra Modi Government) ने इनकम टैक्स के बाद अब GST में DIN यानी डॉक्युमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर को लागू ....
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