Alert24News
14/05/2026
देवास के टोंककला की पटाखा फैक्ट्री में हुए विस्फोट पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया शोक व्यक्त*
👉 *घटना की जांच के दिये निर्देश*
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*मृतकों के परिजन को दी जाएगी 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता*
देवास जिले के टोंककला में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शोक व्यक्त किया , उन्होंने कहा कि विस्फोट में कई लोगों के हताहत होने का समाचार हृदय विदारक है *मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि जिले के प्रभारी एवं उप मुख्यमंत्री श्री जगदीश देवड़ा, गृह सचिव और वरिष्ठ अधिकारियों को घटना स्थल पर पहुंचने के निर्देश दिए गए हैं। घटना की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मृतकों के परिजनों को राज्य शासन की ओर से 4-4 लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि प्रदान करने एवं घायलों का निःशुल्क इलाज करने के लिये निर्देश दिये हैं*
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दुर्घटना में घायलों को त्वरित स्वास्थ्य लाभ प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना की है। उन्होंने बाबा महाकाल से दिवंगतों की आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिजन को दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की प्रार्थना की है
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Vikram Sinh Puar Shrimant Gayatri Raje Puar
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#देवास Collector Dewas
कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने देवास जिले में संचालित प्ले स्कूल (शाला पूर्व शिक्षा केंद्र) में नर्सरी, केजी-1 एवं केजी-2 के विद्यार्थियों की परीक्षा लेने, रेंकिंग व ग्रेडिंग पर प्रतिबंध लगाया
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नर्सरी, केजी-1 और केजी-2 के बच्चों की अब किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं ली जाएगी
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बच्चों को रेंकिंग व ग्रेडिंग में बांटना अब पूरी तरह प्रतिबंधित
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आदेश का उल्लंघन करने पर मान्यता रद्द की जाएगी
देवास, 29 अप्रैल 2026/ कलेक्टर श्री ऋतुराज सिंह ने देवास जिले में संचालित प्ले स्कूल (शाला पूर्व शिक्षा केंद्र) में नर्सरी, केजी 1 एवं केजी 2 के विद्यार्थियों की किसी भी प्रकार की परीक्षा लेने तथा उसकी रेंकिंग व ग्रेडिंग पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाया है। शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों द्वारा परीक्षा ली जाना पायी जायेगी तो मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही की जायेगी। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
आदेश में उल्लेख है कि देवास जिले में संचालित प्ले स्कूल (शाला पूर्व शिक्षा केंद्रों) के सम्बंध में शिकायत प्राप्त हुई है कि शाला पूर्व शिक्षा केन्द्रों में नर्सरी, केजी 1 एवं केजी 2 में पढ़ने वाले बच्चों की परीक्षा आयोजित कर रेंकिंग/ग्रेडिंग जारी की जा रही है, जो कि राष्ट्रीय प्रारंभिक बाल्यावस्था देखरेख एवं शिक्षा(ECCE) नीति 2013 के तहत ''शाला पूर्व शिक्षा नीति 2022 मध्यप्रदेश'' का स्पष्ट उल्लंघन है, जिसमें स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया है 03 से 06 वर्ष तक के बच्चों की किसी भी प्रकार की परीक्षा नहीं ली जायेगी। जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया है
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