Defence Veterans Organisation
*सीआरपीएफ' ने अपने वीरगति प्राप्त कार्मिकों की एकमुश्त सहायता राशि में की बढ़ोतरी*
देश के सबसे बड़े केंद्रीय अर्धसैनिक बल 'सीआरपीएफ' ने अपने वीरगति प्राप्त कार्मिकों की एकमुश्त सहायता राशि में बढ़ोतरी कर दी है। जोखिम निधि अंशदान राशि में भी वृद्धि की गई है। सेविंग व रिस्क फैक्टर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, 60:40 के अनुपात में संशोधित किया गया है।
सीआरपीएफ में वीरगति प्राप्त कार्मिकों के परिवारों को मिलने वाली एकमुश्त सहायता राशि, जो पहले 30 लाख रुपये थी, अब उसे बढ़ाकर 35 लाख रुपये कर दिया गया है। वहीं मृत्यु के अन्य मामलों में यह राशि 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपये कर दी गई है।
जोखिम निधि अंशदान राशि को 500 रुपये से बढ़ाकर 800 प्रतिमाह किया गया है। इसके साथ ही सेविंग व रिस्क फैक्टर को केंद्रीय गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार, 60:40 के अनुपात में संशोधित किया गया है। संशोधन के बाद प्रत्येक कार्मिक द्वारा प्रति माह 800 रुपये, अंशदान में से 480 रुपये सेविंग तथा 320 रुपये रिस्क फैक्टर के रूप में जमा किया जाएगा।
इनके अलावा सेवानिवृत्त/सेवा छोड़ने से जुड़े मामलों में बोनस की राशि में बढ़ोतरी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है। ऐसे मामले में अगर सेवा की अवधि 30 साल से ज्यादा है तो संशोधित बोनस दर 100 प्रतिशत होगी।
सेवा की अवधि 20 से 30 साल तक है तो संशोधित बोनस दर 50 प्रतिशत रहेगी।
सेवा की अवधि 10 से 20 साल तक है तो संशोधित बोनस दर 25 प्रतिशत रहेगी।
यदि सेवा की अवधि 10 साल से कम है तो संशोधित बोनस दर 10 प्रतिशत रहेगी।
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