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सूबेदार, उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर होगी सीधी भर्ती
अभ्यर्थी 1 से 31 अक्टूबर तक कर सकेंगे ऑनलाईन आवेदन
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वर्ष 2018 के आवेदकों को फिर से करना होगा ऑनलाईन आवेदन लेकिन परीक्षा शुल्क दोबारा नहीं देना होगा
रायपुर,17 सितंबर 2021
राज्य शासन की अनुमति प्राप्त होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ पुलिस के सूबेदार, उपनिरीक्षक एवं प्लाटून कमांडर के 975 पदों पर सीधी भर्ती की जाएगी। सभी आवेदकों को भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होने के लिये ऑनलाईन आवेदन करना होगा। ऑनलाईन आवेदन प्राप्त करने की प्रक्रिया 1 अक्टूबर से प्रारंभ की जाएगी । उक्त भर्ती प्रक्रिया में ऐसे आवेदक जिन्होंने वर्ष 2018 में में आवेदन किया था उन्हें पुराने रजिस्ट्रेशन नंबर का उल्लेख करते हुए फिर से नवीन फॉर्मेट में ऑनलाईन आवेदन करना होगा लेकिन उनसे दोबारा परीक्षा शुल्क नहीं लिया जाएगा। ऐसे पुराने आवेदक जो फिर से ऑनलाईन आवेदन नहीं करेंगे उन्हें आवेदन की अंतिम तिथि के बाद परीक्षा शुल्क वापस कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी छत्तीसगढ़ पुलिस की वेबलाईट https://cgpolice.gov.in पर विस्तृत विज्ञापन देख सकते हैं।
उल्लेखनीय है कि राज्य शासन की वनटाईम विशेष छूट के फलस्वरूप दिनांक 1 जनवरी 2021 की स्थिति में सामान्य वर्ग के अभ्यर्थी जिनकी आयु 34 वर्ष होगी, वे परीक्षा में शामिल होने के पात्र होंगे। अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वर्ग के अभ्यर्थियों के लिये 5 वर्ष की अतिरिक्त छूट होगी अर्थात दिनांक 1 जनवरी 2021 की स्थिति में अधिकतम आयु 39 वर्ष होगी वे परीक्षा में सम्मिलित होने के पात्र होंगे ।
नये नियम ‘ छ्त्तीसगढ़ पुलिस कार्यपालिक बल (अराजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2021’ के अंतर्गत लिखित परीक्षा को पर्याप्त महत्व दिया गया है। प्रारंभिक लिखित परीक्षा में सामान्य ज्ञान से संबंधित सवाल पूछे जाएंगे। मुख्य लिखित परीक्षा में हिन्दी एवं अंग्रेजी भाषा की दक्षता, सामान्य ज्ञान, सामान्य अध्ययन और एप्टिट्यूट टेस्ट से संबंधित होगी।
शारीरिक दक्षता परीक्षा भी नये भर्ती नियम के अनुसार आयोजित की जाएगी। जिसके तहत लंबी कूद, ऊंची कूद, गोला फेंक, 100 मीटर दौड़, 1500 मीटर दौड़ की प्रतिस्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। अभ्यर्थी के राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलकूद में प्रावीण्यता होने पर बोनस के रूप में 10 अंक प्रदान किये जाएंगे
Official website of the Chhattisgarh Police, Government of Chhattisgarh, India | About Us Chhattisgarh emerged as a new state on the map of India on 1st November 2000. Traditionally, Chhattisgarh has been a very peaceful tribal belt. However, the upsurge of Naxalism in the hilly and difficult terrain of the State poses a big challenge to the enforcement & development agencies to...
छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021
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राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) विधेयक, 2021 में हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क अधिनियम, 1949 (क्र. 10 सन् 1949) की धारा 5 की उपधारा (2) के पश्चात यह जोड़ा जाए, अर्थात अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, मुख्य विद्युत निरीक्षक इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग और अपने कृत्यों का पालन करने में, किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी को लिखित रूप में, ऐसे विद्युत उत्पादन केन्द्र जिसका विद्युत शुल्क और उस पर अधिभारित ब्याज की राशि का भुगतान बकाया है, को विद्युत लाइन से पृथक करने हेतु निर्देश दे सकेगा और ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा।’’ उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विद्युत शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलाएगा। इस अधिनियम का विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य पर होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
बंदी (छत्तीसगढ़ संशोधन) विधेयक, 2021
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इसके अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य को लागू हुए रूप में बन्दी अधिनियम, 1900 (1900 सं. 3) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है), को इसमें इसके पश्चात उपबंधित रीति में संशोधित किया जाए। मूल अधिनियम की धारा 31-क में उप-धारा (1) में, शब्द ‘‘इक्कीस’’ के स्थान पर, शब्द ‘‘बयालीस’’ प्रतिस्थापित किया जाए। उप-धारा (3) में खण्ड (i) में, शब्द ‘‘दो’’ के स्थान पर, शब्द ‘‘तीन’’ प्रतिस्थापित किया जाए तथा खण्ड (ii) में, शब्द ‘‘दस’’ के स्थान पर, शब्द ‘‘चौदह’’ प्रतिस्थापित किया जाए।
उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम बन्दी (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम, 2021 कहलायेगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक 2020
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राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2020 में हस्ताक्षर किए। इसके अनुसार मूल अधिनियम की द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के सरल क्रमांक 1 के कॉलम (2) की प्रविष्टियों में, शब्द ‘‘बस्तर विश्वविद्यालय’’ के स्थान पर, शब्द ‘‘शहीद महेन्द्र कर्मा विश्वविद्यालय, बस्तर’’ प्रतिस्थापित किया जाये। छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 (क्र. 22 सन् 1973) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है) की धारा 69 के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात (70) स्थापित नवीन विश्वविद्यालय के लिए अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम- इस अधिनियम के द्वितीय अनुसूची के भाग-दो (पुनरीक्षित) के संशोधन के फलस्वरूप स्थापित नवीन विश्वविद्यालय के लिए वही अध्यादेश, परिनियम एवं विनियम लागू माने जायेंगे, जो कि विद्यमान विश्वविद्यालय, जिससे नवीन विश्वविद्यालय निर्मित किया गया हो, के लिए लागू है।
उल्लेखनीय है कि यह अधिनियम छत्तीसगढ़ विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2020 कहलायेगा। इसका विस्तार संपूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में होगा। यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।
08/05/2021
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