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गिरफ्तारी को ले कर – सुप्रीम कोर्ट के 11 निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा –
गिरफ्तारी में व्यक्ति के अधिकारों का पालन जरूरी है।
कोर्ट ने 11 निर्देश दिए –
1️⃣ गिरफ्तारी करने वाले पुलिस अधिकारी की पहचान साफ होनी चाहिए।
2️⃣ गिरफ्तारी का मेमो बनेगा, गवाह और गिरफ्तार व्यक्ति के हस्ताक्षर होंगे।
3️⃣ परिवार या मित्र को तुरंत सूचना देना अनिवार्य है।
4️⃣ गिरफ्तारी की सूचना रिकॉर्ड में दर्ज होगी।
5️⃣ गिरफ्तार व्यक्ति को मेडिकल जांच का अधिकार होगा।
6️⃣ हर 48 घंटे में मेडिकल परीक्षण अनिवार्य होगा।
7️⃣ गिरफ्तारी के स्थान की जानकारी स्थानीय पुलिस कंट्रोल रूम को दी जाएगी।
8️⃣ गिरफ्तार व्यक्ति को वकील से मिलने का अधिकार होगा।
9️⃣ गिरफ्तारी की सूचना जिला और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम में भेजी जाएगी।
🔟 केस डायरी में हर जानकारी दर्ज होगी।
1️⃣1️⃣ मैजिस्ट्रेट को सभी नियमों के पालन की पुष्टि करनी होगी।
फैसले में कहा गया –
“इन अधिकारों का उल्लंघन नागरिक की स्वतंत्रता पर हमला होगा।”
कानूनी सलाहकार
D.K. Basu बनाम State of West Bengal, Writ Petition (Crl.) No. 592/1987
25/06/2025
FIR दर्ज नहीं करना मानवाधिकार और मौलिक अधिकार का उल्लंघन है - सुप्रीम कोर्ट (30.4.25)
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