ANU CSC

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Post from DIGITAL TWON 13/01/2025

http://youtube.com/post/Ugkx8Y3jGgX0bRKiR5n54rgPFCKt21vl7SZW?si=BhwUSBStyZ4XklUm

Post from DIGITAL TWON IGNOU रीरजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि 31 जनवरी, 2025 थी। मुख्य बिंदु: * री-रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है: सभी IGNOU छात्रों को अपनी पढ़ाई ...

13/01/2025

NPS PRAN SHIFTING IS NOT BIG PROBLEM

10/01/2025

भारत में ईपीएफ निकासी पर लगने वाला कर कई कारकों पर निर्भर करता है:
* सेवा की अवधि: यदि आप पांच साल की निरंतर सेवा पूरी करने के बाद अपना ईपीएफ बैलेंस निकालते हैं, तो आमतौर पर निकासी कर मुक्त होती है।
* निकाली गई राशि: 50,000 रुपये से कम की निकासी आमतौर पर कर योग्य नहीं होती है, भले ही आपकी सेवा की लंबाई कितनी भी हो। 50,000 रुपये से अधिक की राशि पर कर लगाया जा सकता है यदि आपने पांच साल की सेवा पूरी नहीं की है।
* टीडीएस (टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स):
* यदि आपने अपना पैन प्रदान किया है, तो ईपीएफ निकासी पर 10% की दर से टीडीएस काटा जाता है यदि आप 50,000 रुपये या उससे अधिक की राशि निकालते हैं, और 5 साल से कम समय तक सेवा दी है।
* यदि आप अपना पैन जमा करने में विफल रहते हैं, तो टीडीएस की दर 20% अधिक होती है।
महत्वपूर्ण नोट्स:
* यदि आपकी कुल आय, ईपीएफ निकासी सहित, कर योग्य सीमा से कम है, तो आप फॉर्म 15जी/फॉर्म 15एच जमा करके टीडीएस से बच सकते हैं।
* वित्त वर्ष 2021-22 से ईपीएफ योगदान पर अर्जित ब्याज अब कर योग्य है, कुछ अपवादों के साथ।
अस्वीकरण: यह जानकारी केवल सामान्य मार्गदर्शन के लिए है और सभी स्थितियों में लागू नहीं हो सकती है। व्यक्तिगत सलाह के लिए योग्य कर पेशेवर से परामर्श करने की अनुशंसा की जाती है।
उम्मीद है ये मदद करेगा! अगर आपके कोई और सवाल हैं तो मुझे बताएं।

Mobile menu 17/08/2022

http://www.anucsc.in/2022/07/ctet.html

Mobile menu Looks like an IFTTT Applet was set up that needed a URL to function properly, but that URL wasn’t found. Perhaps editing the Applet’s action fields would help.

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