TAX Consultant

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01/09/2020

टीडीएस रिटर्न वित्तीय वर्ष 2020-21 की पहली और दूसरी तिमाही के रिटर्न की देय तिथि मार्च 2021 तक है।

01/09/2020

दो साल का आयकर रिटर्न 30 सितंबर 2020 तक कर सकते हैं

01/09/2020

Two-year income tax returns can to 30 September 2020

18/05/2020

Top 3 benefits for employers under special economic package of INR 20 lakh crore

1. Central Govt will continue pay 24% PF for 3 more months under PMGKY

2. For employees who are not covered under PKGKY, both Employee and employer contribution will be 10% rather than 12%

3. TDS and TCS will be 25% less. Ex: for Professional Services 10% used to be TDS, but from now it will be 7.5% this will be till end of this financial year

15/05/2020

आज की वित्त मंत्री द्वारा की गई प्रेस कॉन्फ्रेंस का यथासंभव सरलीकरण:
1. MSME तो बल देने के लिए बिना बंधक ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा
2. 15000 से कम सैलरी वालों का पीएफ ( कर्मचारी व दोनों का हिस्सा) गवर्नमेंट जमा करवाएगी पहले यह मार्च से मई तक था इस पैकेज मैं इसे 3 महीने बढ़ाकर अगस्त तक कर दिया है
3. टीडीएस टीसीएस ( नॉन सैलरीड )के डिडक्शन को 25% कम कर दिया है 31 मार्च 2021 तक
4. वित्तीय वर्ष 2019 -20 की आयकर रिटर्न की अंतिम तिथि 30 नवंबर 2020 एवं टैक्स ऑडिट की डेट 31 अक्टूबर 2020 कर दी है
5. विवाद से विश्वास स्कीम के अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2020 कर दी है
6. MSME की परिभाषा मैं बदलाव किया गया है ताकि उन्हें बेनिफिट दिया जा सके
7. डिस्कॉम कंपनी एवं कॉन्ट्रैक्टर को भी रिलीफ दी गई है
8. अन्य मेजर्स जिनसे घरेलू उद्योगों को सुचारू रूप से संचालन करने में मदद मिले लिए गए हैं
9. 200 करोड़ तक के टेंडर अब स्वदेशी फर्मों को ही दिए जाएंगे
10. NBFC 's को तरलता के लिए फंड्स दिए गए
11. जो इनकम टैक्स एसेसमेंट 30 सितंबर 2020 को टाइम बार हो रहे हैं उनकी डेट 31 मार्च 2021 की गई है और जो 31 मार्च 2021 को टाइम बार हो रहे हैं उनकी 30 सितंबर 2021 कर दी गई है

17/04/2020

● जीएसटी के तहत अपराध

● अपराध क्या है?

● अपराध कानून या नियम का उल्लंघन है, यानी एक गैरकानूनी कार्य।

● इसी तरह, GST के तहत एक अपराध GST अधिनियम और GST नियमों के प्रावधानों का उल्लंघन है।

● जीएसटी के तहत अपराध क्या हैं?

● जीएसटी के तहत किसी ने कब अपराध किया है?

● जीएसटी के तहत 21 अपराध हैं। आसान समझ के लिए, हमने उन्हें इस प्रकार वर्गीकृत किया है-

● नकली / गलत चालान

एक कर योग्य व्यक्ति बिना किसी चालान के किसी भी सामान / सेवाओं की आपूर्ति करता है या गलत चालान जारी करता है।

वह जीएसटी के प्रावधानों के उल्लंघन में वस्तुओं / सेवाओं की आपूर्ति के बिना कोई भी चालान या बिल जारी करता है

वह किसी अन्य अलाभकारी व्यक्ति की पहचान संख्या का उपयोग करके चालान जारी करता है

● धोखाधड़ी

वह जीएसटी के तहत पंजीकरण करते समय गलत जानकारी प्रस्तुत करता है

वह कर से बचने के लिए नकली वित्तीय रिकॉर्ड / दस्तावेज या नकली रिटर्न दाखिल करता है

कार्यवाही के दौरान गलत जानकारी नहीं देता / देता है

● कर चोरी

वह कोई भी जीएसटी जमा करता है लेकिन 3 महीने के भीतर सरकार को जमा नहीं करता है

यहां तक ​​कि अगर वह प्रावधानों के उल्लंघन में कोई भी जीएसटी एकत्र करता है, तो भी उसे 3 महीने के भीतर सरकार को जमा करना होगा। ऐसा करने में विफलता जीएसटी के तहत अपराध होगा।

वह धोखाधड़ी द्वारा किसी भी CGST / SGST का रिफंड प्राप्त करता है।

वह माल और / या सेवाओं की वास्तविक प्राप्ति के बिना इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता है और / या उपयोग करता है

उन्होंने जानबूझकर कर से बचने के लिए अपनी बिक्री को दबा दिया

माल की आपूर्ति / परिवहन

वह बिना उचित दस्तावेजों के माल पहुंचाता है

माल की आपूर्ति / परिवहन जो वह जानता है जब्त कर लिया जाएगा

जो सामान जब्त किया गया है, उसे नष्ट कर देता है

● दूसरों

उन्होंने जीएसटी के तहत पंजीकरण नहीं कराया है, हालांकि उन्हें कानून द्वारा आवश्यक है

वह टीडीएस नहीं काटता है या जहां लागू होता है, उससे कम राशि काटता है।

वह टीसीएस एकत्र नहीं करता है या जहां लागू होता है वहां कम राशि एकत्र करता है।

इनपुट सेवा वितरक होने के नाते, वह नियमों के उल्लंघन में इनपुट टैक्स क्रेडिट लेता या वितरित करता है

वह अपने कर्तव्य के दौरान उचित अधिकारी को बाधित करता है (उदाहरण के लिए, वह कर अधिकारियों द्वारा लेखा परीक्षा के दौरान अधिकारी को रोकता है)

वह उन सभी पुस्तकों का रखरखाव नहीं करता है जिन्हें उसे कानून द्वारा बनाए रखने की आवश्यकता होती है

वह किसी भी सबूत को नष्ट कर देता है

15/04/2020

कोरोनावायरस प्रभाव: 100% कर कटौती के लिए पात्र प्रधानमंत्री कोष कोष को दान।

सरकार द्वारा मंगलवार को घोषित अध्यादेश के अनुसार, PM CARES कोष में किया गया कोई भी दान I-T अधिनियम की धारा 80G के तहत 100% कटौती के लिए पात्र होगा। इसने प्रधान मंत्री राष्ट्रीय कोष के लिए उपलब्ध पीएम CARES फंड को एक ही कर उपचार प्रदान करने के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों में संशोधन किया।

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